अवैध गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का किया भण्डाफोड, 03 आरोपी दबोचे

 

संवाददाता दीक्षा गुप्ता

हरिद्वार पुलिस व खाद्य विभाग का संयुक्त ऑपरेशन अवैध गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का किया भण्डाफोड,

03 आरोपी दबोचे।गैस प्लान्ट क्षेत्र स्थित E-19 फैक्ट्री में कर रहे थे LPG कैप्सूलो से अवैध रिफलिंग।

61 गैस सलेण्डर, एक वाहन छोटा हाथी एवं अवैध रिफलिंग के उपकरण किये जब्त।

मौके से गिरफ्तार आरोपियो के साथ फैक्ट्री के मालिक व परिचालन कम्पनियो के विरूद्ध दर्ज कराया अभियोग। रानीपुर पर खाद्य विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री रवि सनवाल द्वारा सूचना दी कि गैस प्लान्ट क्षेत्र स्थित प्लाट नं0 E-19 में बडे LPG कैप्सूलो से व्यावसायिक/घरेलू गैस सिलैण्डरो मे अवैध रिफलिंग/कालाबाजारी की जा रही है, जिसकी छापेमारी की जानी है। सूचना पर तत्काल रानीपुर पुलिस टीम द्वारा खाद्य विभाग की टीम के साथ गैस प्लान्ट क्षेत्र स्थित प्लाट नं0 E-19 में छापेमारी की गयी, मौके पर वाहन कैप्सूल संख्या RJ09GE6032 तथा वाहन कैप्सूल संख्या NL01AA0044 से तीन व्यक्तियो सुरजीत पुत्र रुपाल निवासी भट्टुवाला ऋषिकेश, अंकित पुत्र नरेश चंद निवासी बुडाना मोड मुजफ्फर नगर उत्तर प्रदेश तथा दीपक शुक्ला पुत्र छोटे लाल शुक्ला निवासी अतरेला जिला रीवा मध्य प्रदेश द्वारा घरेलू/कमर्शियल सिलैण्डरो को अवैध रिफलिंग करते हुये पाया गया, तथा एक वाहन पिकअप संख्या UK14CA 6142 मे 07 व्यावसायिक गैस सिलैण्डर पाये गए। मौके पर मौजूद प्लांट मैनेजर श्री विक्रम कुमार द्वारा बताया कि वाहन सं0 RJ09GE6032 का चालक दिनेश कुमार सरोज पुत्र रामभरन सरोज निवासी अज्ञात जो कि LUMINOUS TRANSPORT AND LOGISTICS दिल्ली के अधीन संचालित है, तथा वाहन कैप्सूल वाहन सख्या NL01AA0044 प्रकाश एलपीजी कैरियर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी का है । मौके से खाद्य विभाग द्वारा कुल 61 व्यावसायिक/घरेलू गैस सिलैण्डर, एवं अवैध रिफलिंग के उपकरणो की बरामदगी कर पकडे गये व्यक्तियो सुरजीत, अंकित व दीपक शुक्ला को गिरफ्तार किया गया। रानीपुर पुलिस द्वारा श्री रवि सनवाल, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की फर्द के आधार पर गिरफ्तार आरोपी सुरजीत, अंकित व दीपक शुक्ला, वाहन सं0 RJ09GE6032 का चालक दिनेश कुमार, एवं वाहन चालक NL01AA0044 अज्ञात, दोनो वाहनो की परिचालन कंपनियां 01 LUNINOVS TRANSPORT LOGISTICS दिल्ली तथा प्रकाश एलपीजी कैरियर दिल्ली के विरूद्ध थाने पर मु0अ0सं0 344/25 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार आरोपियो को आज मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है ।

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